प्रशासन

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  • योजना वित्त प्रभाग, वित्त आयोग प्रभाग, कार्यान्वयन प्रकोष्ठ, हिन्दी अनुभाग, वेतन अनुसंधान एकक आदि में एकाकी पदों पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के मामलों सहित अनुभाग अधिकारी और उससे उच्च स्तर के अधिकारियों से संबंधित सभी वैयक्तिक मामले।
  • केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सभी वर्गों के आशुलिपिकों और वित्त मंत्री के निजी स्टाफ के सभी वैयक्तिक मामले।
  • देश/विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का परिचालन और उनमें अधिकारियों को नामित करना।
  • प्रशासन-I अनुभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और पुनःसत्यापन के संबंध में व्यय विभाग के अंदर समन्वय कार्य।
  • व्यय विभाग के संबंध में मांगें तैयार करना तथा गृह निर्माण और अन्य अग्रिम प्रदान किए जाने के लिए धनराशि का आबंटन।
  • सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वैयक्तिक मामलों पर प्रशासन-I अनुभाग में कार्रवाई की जाती है, को गृह निर्माण अग्रिम और अन्य अग्रिम प्रदान करना।
  • अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वैयक्तिक मामलों पर प्रशासन-I अनुभाग में कार्रवाई की जाती है, के विरूद्ध सतर्कता और अनुशासनिक मामलो से संबंधित कार्य।
  • व्यय विभाग में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था।
  • केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना से संबंधित सभी मामले।
  • अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वैयक्तिक मामले प्रशासन-I अनुभाग देखता है, को चिकित्सा परिचर्या नियमों के तहत चिकित्सा व्यय (अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिवार के संबंध में) की प्रतिपूर्ति।
  • अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय और वित्त पुस्तकालय की सदस्यता।
  • व्यय विभाग के कर्मचारियों को सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान।
  • संसद/राज्य विधानसभा चुनावों से संबंधित कार्य।
  • सशस्त्र बल झंडा दिवस/रेड क्रॉस आदि के लिए दान एकत्र करने संबंधी कार्य।
  • गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस और अन्य समारोहों के लिए पास प्राप्त और वितरित करना।
  • सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वैयक्तिक मामले प्रशासन-I अनुभाग देखता है, के पेंशन मामले और उनसे संबंधित मामले तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना।
  • व्यय विभाग के कर्मचारियों के कल्याण संबंधी मामले।
  • व्यय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करना।
  • राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान/महालेखानियंत्रक/मुख्य सलाहकार (लागत) से संबंधित मामले।
  • कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मामले।
  • उपर्युक्त विषयों से संबंधित आरटीआई मामले।
  • व्यय विभाग से संबंधित शिकायतों को विभिन्न अनुभागों को अग्रेषित करना।
  • विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन भेजना।